योजना के तहत देर से जमा किए जा रहे दस्तावेजों के लिए कंपनी, कंपनी अधिनियम एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन विहित सांविधिक जमा शुल्क एवं वास्तविक अतिरिक्त शुल्क का 25% अतिरिक्त शुल्क अदा करेगी अर्थात् वास्तविक अतिरिक्त शुल्क के 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।